नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, विशेष न्यायालय का बड़ा फैसला

मासूम बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों पर न्यायपालिका ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। नर्मदापुरम के माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कड़ी सजा सुनाते हुए समाज में एक कड़ा संदेश दिया है।
अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और आर्थिक दंड की सजा से दंडित किया है।
अदालत का फैसला और सजा का विवरण
विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के माननीय न्यायाधीश श्री अभिनव जैन द्वारा दिनांक 03.06.2026 को इस संवेदनशील मामले में अपना अंतिम निर्णय पारित किया गया। अदालत ने आरोपी तीरथ को दोषी पाते हुए निम्नलिखित सजाएं सुनाईं:
- धारा 65A, BNNS के तहत: 20 वर्ष का कारावास।
- धारा 5N/6 पॉक्सो एक्ट के तहत: 20 वर्ष का सश्रम (कठोर) कारावास।
- अर्थदंड: आरोपी पर 2000-2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
क्या था पूरा मामला?
मामला वर्ष 2024 का है। आरोपी तीरथ सिंह राजपूत, 14 वर्षीय पीड़िता को बहला-फुसलाकर और “घूमने चलने” का बहाना बनाकर एक होटल में ले गया था। वहाँ आरोपी ने पीड़िता की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
इतना ही नहीं, कुछ दिनों बाद आरोपी पीड़िता को अपने घर ले गया और वहाँ भी उसने 3 से 4 बार पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
पुलिसिया कार्रवाई और गिरफ्तारी
इस हैवानियत से परेशान होकर पीड़िता ने दिनांक 04.09.2024 को महिला थाना में आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया, विवेचना (जांच) के दौरान उसे गिरफ्तार किया और पुख्ता सबूतों के साथ आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।
न्याय की जीत: अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी
इस महत्वपूर्ण मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री लखन सिंह भवेदी द्वारा बेहद मजबूती से पैरवी की गई। उनकी अकाट्य दलीलों और गवाहों के आधार पर ही आरोपी को कड़ी सजा दिलाना संभव हो सका।
मीडिया प्रभारी जिला अभियोजन संचालनालय, नर्मदापुरम (श्रीमती अरूणा नागले) द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस प्रकार के फैसलों से कानून व्यवस्था पर आम जनता का विश्वास और मजबूत होता है।
रिपोर्ट >नर्मदा गौरव न्यूज़ जिला नर्मदापुर मध्य प्रदेश
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