नर्मदापुरम में ऐतिहासिक फैसला: पीड़िता और गवाहों के पलटने के बाद भी रेपिस्ट को उम्रकैद; विज्ञान के ‘इस’ एक सबूत ने पलट दिया पूरा केस!

नर्मदापुरम।
अदालत के कमरों में अक्सर गवाहों के बिकने या डरकर पलट जाने से अपराधी साफ बच निकलते हैं, लेकिन नर्मदापुरम के पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसने साफ कर दिया कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कोर्ट ने 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोषी बाबू उर्फ रंजीत यादव (21 वर्ष, निवासी आंखमऊ) को उम्रकैद की सजा के साथ 2000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
इस सनसनीखेज मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब ट्रायल के दौरान पीड़िता और मुख्य गवाह अपने बयानों से पूरी तरह मुकर गए, फिर भी दोषी को सलाखों के पीछे जाना पड़ा।
🛑 जब डॉक्टर के पास पहुंचते ही खुली पोल
यह खौफनाक मामला मई 2024 का है। आरोपी रंजीत ने नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया था। कुछ समय बाद जब पीड़िता की तबीयत बिगड़ी और परिजन उसे डॉक्टर के पास ले गए, तब मेडिकल जांच में खुलासा हुआ कि वह चार महीने की गर्भवती है। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
🧬 तत्कालीन एसडीओपी की वो सूझबूझ, जो बनी काल
मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन एसडीओपी पराग सैनी ने केस की कमान संभाली और बेहद बारीकी से जांच की। उन्होंने दूरदर्शिता दिखाते हुए पीड़िता और आरोपी का DNA (डीएनए) टेस्ट करवाया। लैब से आई डीएनए रिपोर्ट में यह साफ तौर पर साबित हो गया कि आरोपी ही नाबालिग के गर्भ में पल रहे बच्चे का पिता है।
⚖️ गवाह बिके या बदले… पर विज्ञान ने नहीं बोला झूठ!
जब अदालत में केस का ट्रायल शुरू हुआ तो अचानक पीड़िता और अन्य अहम गवाह अपने पुराने बयानों से पलट गए। अमूमन ऐसी स्थिति में आरोपी रिहा हो जाते हैं।
लेकिन सरकारी वकील और अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी लखन सिंह भवेदी ने कोर्ट में चट्टान की तरह मजबूत पैरवी की। उन्होंने माननीय न्यायालय के सामने दलील दी कि:
“गवाह भले ही किसी दबाव, डर या लालच में आकर अपने बयान बदल लें, लेकिन वैज्ञानिक सबूत (DNA रिपोर्ट) कभी झूठ नहीं बोल सकते।”
🔨 कोर्ट का कड़ा रुख और उम्रकैद
माननीय न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को स्वीकार करते हुए डीएनए (DNA) रिपोर्ट को सबसे अहम और अकाट्य सबूत माना। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए रंजीत यादव को नाबालिग के जीवन से खिलवाड़ करने का दोषी पाया और उसे ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रहने की सजा सुना दी।
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